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Train Ticket Refund Rules : ट्रेन लेट या कैंसिल होने पर रिफंड कब और कैसे मिलेगा? जानिए नियम

Train Ticket Refund Rules : ट्रेन लेट या कैंसिल होने पर रिफंड कब और कैसे मिलेगा? जानिए नियम

Train Ticket Refund Rules :  क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे के नियम उन यात्रियों के लिए पूरा रिफंड सुनिश्चित करते हैं जिनकी ट्रेनें देरी से चलती हैं और/या रद्द हो जाती हैं। Train Ticket Refund रिफंड की शर्तें क्या हैं और टीडीआर कैसे दाखिल करें आइये हम आपको बताते है

Train Ticket Refund Rules : साल के दिसंबर, जनवरी और फरवरी यानी सर्दियों के महीने ऐसे महीने होते हैं जब तापमान गिर जाता है और खासकर उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड होती है, जिसके साथ घना कोहरा भी होता है। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम या शून्य हो जाती है और इसका रेल और उड़ान संचालन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इन महीनों के दौरान ट्रेनों और उड़ानों में सबसे अधिक देरी और रद्दीकरण होता है। ठंड की स्थिति ने रेल यात्रा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।

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क्या आप जानते हैं कि कुछ स्थितियों में ट्रेनों के लंबी देरी या रद्द होने पर आपको पूरा रिफंड (Train Ticket Refund) मिल सकता है। भारतीय रेलवे के अनुसार, आप किन परिस्थितियों में टिकट जमा रसीद (टीडीआर) का दावा कर सकते हैं और टीडीआर कैसे दाखिल कर सकते हैं, यह जानने के लिए आगे पढ़ें…

भारतीय रेलवे के नियमों की जाँच करें

भारतीय रेलवे द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार, यात्री केवल तभी रिफंड का दावा कर सकते हैं जब आपकी ट्रेन तीन घंटे से अधिक की अवधि के लिए लेट हो। यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि यदि आपका तत्काल टिकट कन्फर्म है तो रद्द करने पर कोई रिफंड (Train Ticket Refund) नहीं दिया जाएगा। यदि ट्रेन तीन घंटे से अधिक विलंबित है और कोई यात्रा नहीं करना चाहता है, तो रिफंड का दावा किया जा सकता है और पूरी राशि निकाली जा सकती है। यात्रियों को रिफंड का दावा करने के लिए टिकट जमा रसीद (टीडीआर) दाखिल करना होगा।

टीडीआर कैसे फाइल करें | How to file TDR

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ट्रेनों की देरी और/या रद्दीकरण के लिए रिफंड का दावा करने के लिए, यात्रियों को टिकट जमा रसीद (टीडीआर) दाखिल करना होगा। टीडीआर भारतीय रेलवे यानी आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दाखिल किया जा सकता है। यात्री अपना टिकट रेलवे स्टेशनों के टिकट काउंटरों पर भी जमा कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें पूरा रिफंड मिलेगा। पूर्ण धन-वापसी की प्रक्रिया में लगभग 90 दिन लगते हैं।

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