Fress Ration : इस राशन कार्ड वालों को सरकार देती है गेहूं ,चावल के साथ मुफ्त में चीनी , जानिए कैसे मिलेगा यह कार्ड? | Antyodaya Ration card कैसे बनाए
Fress Ration : सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए अंत्योदय अन्न योजना चला रही है। इस योजना के तहत हर महीने एक परिवार को रियायती दर पर 35 किलो अनाज दिया जाता है..Antyodaya Anna Yojana में गेहूं ,चावल के साथ चीनी भी मिलती है. गेहूं 2 रु प्रति किलो और चावल 3 रु प्रति किलो दिया जाता है…और चीनी बाजार रेट से 18 रुपये कम कीमत पर मिलती है.
अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana) का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है। इस राशन कार्ड का रंग गुलाबी है। फिलहाल देश में करीब 1.89 करोड़ परिवारों के पास अंत्योदय राशन कार्ड है. सरकार ने अब अत्योदय योजना के तहत दी जाने वाली सस्ती चीनी को दो साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है.
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अंत्योदय अन्न राशन कार्ड (Antyodaya food ration card) के उन बेहद गरीब लोगों के लिए जारी किया जाता है जिनके पास कमाई का कोई स्थाई जरिया नहीं होता है। अंत्योदय खाद्य राशन कार्ड विकलांग लोगों के लिए भी उपलब्ध है।
अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana) का लाभ आमतौर पर भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, कूड़ा बीनने वाले, रिक्शा चालक और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को मिलता है। विधवाएं या 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वे भी इस राशन कार्ड के हकदार हैं।
अंत्योदय राशन कार्ड (Antyodaya ration card) के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए और उसकी वार्षिक आय 20 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसका पहले से कोई राशन कार्ड न बना हो।
राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
Aadhar Card
Passport Size Photo
Residence Certificate
Income Certificate
Mobile Number
अंत्योदय राशन कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग से आवेदन पत्र लेना होगा। फॉर्म भरकर उसके साथ जरूरी दस्तावेज संलग्न करके विभाग में जमा करना होगा।
अब देश के ज्यादातर राज्य राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी देते हैं। उदाहरण के लिए, हरियाणा में कोई भी व्यक्ति https://saralharyana.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
इस वेबसाइट पर केवल फैमिली आईडी के माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है। अंत्योदय राशन कार्ड के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना होगा। साथ ही राशन कार्ड परिवार आईडी में दर्ज वार्षिक आय के आधार पर बनाया जाता है
परिवार आईडी में दर्ज वार्षिक आय के आधार पर बनता है राशन कार्ड; यदि आवेदक अंत्योदय राशन कार्ड की शर्तों को पूरा करता है तो सरकार उसे वह राशन कार्ड जारी कर देती है।
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