New Seat Belt Rules: अब कार में पीछे बैठने वालों को भी मानने होंगे ये नियम नहीं तो लगेगा 1000 रुपय का चालान
New Seat Belt Rules : राजस्थान (Rajasthan) में कार चालको के लिए जरुरी खबर है जिस तरह कार में आगे बैठे व्यक्ति के लिए सीट बैल्ट जरूरी है उसी तरह अब पीछे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी सीट बैल्ट अनिवार्य कर दिया गया है बुधवार से इसे लागू कर दिया जाएगा ….परिवहन बिभाग ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है जाने की है New Seat Belt Rules
नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना सीट बेल्ट के पाया जाता है तो उसका चालान किया जाएगा यह चालान वैसे ही होगा जैसे आगे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति पर किया जाता है
1000 रुपए का कटेगा चालान
राजस्थान (Rajasthan) पहले की नियम में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान राशि 100 रुपय थी ,लेकिन 1 सितम्बर 2020 से मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) में संशोधन कर दिया गया…मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) में संशोधन करते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान की राशि 100 रुपए सी बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई थी…सीट बेल्ट की यह चालान राशि कार में आगे और पीछे बैठे दोनों सीटों पर लागू होती है परिवहन विभाग ने इस नियम को अनिवार्य कर दिया है
सामने की और मुह करके बैठने वालो के लिए अनिवार्य
विभाग की और से जरी आदेश के अनुसार सामने की और मुह करके बैठने वालों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य हो गई है यानी बैठते समय व्यक्ति का फेस या दिशा अगर सामने की और है तो उसको बैल्ट लगानी पढेगी
नियम में परिवर्तन का कारण
जाने – माने व्यापारी साइरस मिस्त्री की 4 सितम्बर को गुजरात से मुंबई आते समय एक कारदुर्घटना में मौत हो गई थी
उस वक्त मिस्त्री कार की पिछली सीट पर बैठे थे…उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी ….ऐसे में कार जब हाइवे पर दिवार से टकराई तो मिस्त्री और उनके साथ बैठे व्यक्ति की सीट से सिर टकराने से मौत हो गई…इसके बाद से ही इस नियम में बदलाव किया गया है
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