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Post Office Scheme 2023 : पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बना देगी लखपति , बस करना होगा 3000 रूपए का निवेश

Post Office Scheme 2023 : पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बना देगी लखपति , बस करना होगा 3000 रूपए का निवेश

Post Office Scheme: अगर आप पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस की इस योजना (Post Office Scheme) में निवेश कर आसानी से 10 लाख रुपये तक का फंड बना सकते हैं।

जिससे आप लाखों रुपए के मालिक बन जाएंगे। पोस्ट ऑफिस में निवेश के लिए कई छोटी बचत योजनाएं उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में छोटी राशि का निवेश कर आप अपने लिए बड़ी रकम सुरक्षित कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम भी इनमें से एक है।

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अगर आप भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) में 15 साल में 10 लाख रुपए तक का फंड जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ 3000 हजार रुपए मासिक निवेश करना होगा। आप हर दिन 100 रुपये की बचत कर आसानी से 3000 हजार रुपये आसानी से जोड़ सकते हैं।

डाकघर की शाखाएं देश के हर शहर के साथ-साथ गांव में भी मौजूद हैं। अब पोस्ट ऑफिस ने इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी शुरू कर दी है। वहीं, पोस्ट ऑफिस में किया गया निवेश सबसे सुरक्षित माना जाता है।

क्योंकि भारतीय डाकघर भारत सरकार द्वारा संचालित होता है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस में किया गया निवेश डूबने का डर नहीं रहता है. वहीं, पोस्ट ऑफिस (Post Office Scheme) में पीपीएफ स्कीम में 7.1 फीसदी का ब्याज मिल रहा है.

ऐसे मिलेंगे 15 साल में 10 लाख

  • अगर आप पोस्ट ऑफिस में हर महीने 100 रुपये बचाते हैं और मासिक पीपीएफ योजना में 3000 रुपये निवेश करते हैं तो 15 साल में आपके पास 9,76,370 रुपये का फंड होगा।
  • 3 हजार रुपए महीने के हिसाब से आपको एक साल में कुल 36 हजार रुपए जमा करने होंगे, जो 15 साल में 5,40,000 रुपए हो जाएंगे।
  • इस रकम पर आपको 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा, जो 15 साल में 4,36,370 रुपए हो जाएगा।
  • ऐसे में आपके पास ब्याज और मूलधन मिलाकर 15 साल में कुल 9,76,370 रुपये का फंड होगा।
    टैक्स छूट का भी लाभ मिलेगा

PPF पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसमें योजना में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के निवेश की कटौती ली जा सकती है। पीपीएफ में अर्जित ब्याज और परिपक्वता राशि भी कर मुक्त है। इस तरह पीपीएफ में निवेश ई कैटेगरी में आता है।

ऐसे मिलता है टैक्स छूट का फायदा

सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट, आपको टैक्स कटौती के रूप में मिलती है। तरीका यह है कि आप अपनी कुल सालाना आय में से 1.50 लाख रुपये की आय घटा दें।

यह उस वर्ष के लिए आपकी कर योग्य आय को 1.50 लाख रुपये कम कर देता है। उस घटी हुई आय पर आपको उसे इनकम टैक्स स्लैब में रखकर कैलकुलेट करना होता है. इससे आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है।

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