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रेस्टोरेंट और ढाबे (Restaurants and Dhabas)को खराब खाना खिलाना अब पड़ेगा महंगा, 1 अक्टूबर से FSSAI का नया नियम लागू

रेस्टोरेंट और ढाबे (Restaurants and Dhabas)को खराब खाना खिलाना अब पड़ेगा महंगा, 1 अक्टूबर से FSSAI का नया नियम लागू

samachartez desk news :-1 अक्टूबर के बाद अगर कोई ऐसा खाना बेचता है, जिसके निर्माता का FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. FSSAI ने आदेश दिया है कि अक्टूबर से रेस्तरां और पेस्ट्री की दुकानों के साथ-साथ अन्य खाद्य और पेय पदार्थों की दुकानों को पहले FSSAI के साथ पंजीकरण कराना होगा।

अगर आप किसी महंगे रेस्टोरेंट या सड़क किनारे ढाबे में खाना खाने जाते हैं, लेकिन खाने की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं और खाने के बाद किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (खाद्य सुरक्षा और मानक) के पास जाएं। भारतीय प्राधिकरण (एफएसएसएआई))। 1 अक्टूबर से खाद्य बिल पर FSSAI पंजीकरण संख्या लगाना अनिवार्य हो गया है, ताकि सरकार भोजन की गुणवत्ता और वैधता की ठीक से जांच कर सके।

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काम होगा
1 अक्टूबर के बाद अगर कोई स्टोर मालिक ऐसा खाना-पीना बेचता है, जिसके निर्माता का FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी. यदि कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी चाहे तो वह दुकान को बंद कर सकता है और उसके मालिक के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकता है, जिसके लिए जेल जाना दंडनीय है।

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डिस्प्ले बोर्ड लगाकर जानकारी देनी होगी
FSSAI ने आदेश दिया है कि अक्टूबर से रेस्तरां और पेस्ट्री की दुकानों के साथ-साथ अन्य खाद्य और पेय पदार्थों की दुकानों को पहले FSSAI के साथ पंजीकरण कराना होगा, जिसके बाद स्टोर के बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाना होगा। जहां मिलावट किए जाने वाले सामान की जानकारी दी जाए। यदि घी का प्रयोग किया जाता है तो घी क्या है, तेल और अन्य तत्वों की जानकारी भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। जिससे इम्युनिटी के लिए खतरा पैदा होगा, इन सामानों में मिलावट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
वर्तमान में, पैकेज्ड फूड के लेबल पर FSSAI नंबर लिखना या प्रदर्शित करना आवश्यक है, लेकिन यह समस्या विशेष रूप से रेस्तरां, पेस्ट्री की दुकानों, कैटरर्स और यहां तक ​​​​कि खुदरा स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों के मामले में स्पष्ट है। किसी भी खाद्य व्यवसाय संचालक के लिए 14 अंकों का FSSAI नंबर चालान पर आसानी से दिखाई या उपलब्ध नहीं है। इस कारण उपभोक्ता के लिए फूड ऑपरेटर के पास शिकायत दर्ज कराना मुश्किल हो रहा है। इसलिए यह कदम उठाया गया है।

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यहां शिकायत करें
अगर आपको भी किसी रेस्टोरेंट या फूड स्टोर के मर्चेंडाइज के बारे में शिकायत दर्ज करनी है तो आप एफएसएसएआई FSSAI पोर्टल पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। यहां आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेटस देना होगा और कितनानुकसान हुआ है।

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