Post Office Scheme : ये है पीएम मोदी की फेवरेट पोस्ट ऑफिस स्कीम, 10 हज़ार के निवेश पर मिलता है 14,490 रिटन
Post Office Scheme : भारत सरकार की छोटी बचत योजनाएं बेहद आकर्षक है एक से बढ़कर एक कहानी सेविंग स्कीम है जो आपको गारंटीड रिटर्न और सुरक्षित निवेश की सुविधा उपलब्ध कराती है एक ऐसी ही खास स्मॉल सेविंग स्कीम है पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी यह स्कीम निवेशकों को शानदार रिटर्न दिलाता है
इतना ही नहीं इस स्कीम के तहत खोले गए अकाउंट में जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80c के तहत कटौती के लिए योग्य भी है यानी आप टैक्स की भी बचत कर सकते हैं इंडिया पोस्ट की ऑफिशल वेबसाइट के मुताबिक रिटर्न की बात करें तो उसे ऐसे समझ ले कि आप अगर ₹10000 का निवेश करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पर कल 14490 रुपए मिलेंगे
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अकाउंट कौन खोल सकता है
ऑफिशल वेबसाइट के मुताबिक कोई भी अकेला व्यक्ति अकाउंट खोल सकता है जो वयस्क हो अगर चाहे तो तीन लोगों तक मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं इतना ही नहीं अगर कोई नाबालिक 10 साल से ज्यादा उम्र का है तो वह भी चाहे तो अकाउंट ओपन कर सकता है साथ ही नाबालिक नाबालिक की ओर से या विकृत दिमाग वाले व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक भी Post Office नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में अकाउंट खोल सकते हैं
निवेश और रिटर्न
Post office national saving certificate मैं काम से कम हजार रुपए से निवेश की शुरुआत की जा सकती है आप इसमें 100 के मल्टीपल में जितनी मर्जी उतने पैसे निवेश कर सकते हैं इसमें निवेश की गई कोई लिमिट नहीं है खास बात यह है कि स्क्रीन के तहत कितनी भी खाता खोले जा सकते हैं इस स्कीम में निवेश पर मौजूदा समय में 7.5% सालाना किधर से ब्याज ऑफर किया जा सकता है
यह स्कीम के तहत डिपॉजिट की गई राशि के लिए 5 साल तक का लॉक इन पीरियड है यानी आपको मेच्योरिटी अमाउंट 5 साल बाद मिलेगा अकाउंट को विशेष परिस्थितियों में बंद कराया जा सकता है जैसे सिंगल अकाउंट या जॉइन अकाउंट में किसी एक या सभी खाताधारकों की मृत्यु पर राजपत्रित अधिकारी होने की नाते गिरधर द्वारा जपती पर और कोर्ट के किसी आदेश पर अकाउंट बंद कराया जा सकता है
अकाउंट ट्रांसफर की भी सुविधा है
एनएससी स्कीम के तहत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अकाउंट ट्रांसफर भी किया जा सकता है लेकिन इसकी कुछ खास परिस्थितियों तय की गई है जैसे खाताधारक की मृत्यु पर नामित कानूनी उत्तराधिकारियों को खाताधारक से लेकर संयुक्त धारा की मृत्यु पर कोर्ट के आदेश पर या किसी खास अथॉरिटी को अकाउंट फिर भी रखने पर ही अकाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है
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